सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को अदाणी ग्रुप (Adani Group) पर लगे आरोपों की जांच पूरा करने के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को 14 अगस्त तक का समय दिया। अदाणी ग्रुप पर अमेरिका की एक शॉर्ट-सेलर फर्म ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने की कोशिश सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अदाणी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। साथ ही चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच ने SEBI को अदाणी मामले में अबतक हुई जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। बेंच के अन्य सदस्यों में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस पारदीवाला शामिल हैं।
