Adani-Hindenburg Case: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंड बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को सिर्फ मीडिया रिपोर्टों के आधार पर किसी चीज की जांच करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार 24 नवंबर को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये कहा। सीजेआई ने यह भी कहा कि इस मामले में SEBI की जांच की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए कोई आधार या सबूत नहीं है। सीजेआई ने साफ किया कि वह किसी भी मीडिया आउटलेट की प्रामाणिकता को बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टें SEBI की जांच की तरह, जांच के योग्य नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
