विमानन कंपनी अकासा एयर (Akasa Air) ने दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ पायलटों के बिना पूर्व सूचना दिए नौकरी छोड़कर जाने के मामले में दखल देने की अपील की है। साथ ही अनिवार्य ‘नोटिस पीरियड’ (कंपनी छोड़ने से निर्धारित समय से पहले सूचित करना) संबंधी जरूरतों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का भी आग्रह किया है। अकासा एयर, पायलटों के अचानक से कंपनी छोड़ने से समस्याओं का सामना कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उसका यह कदम DGCA या नागर विमानन मंत्रालय के खिलाफ नहीं है। Akasa Air ने अगस्त 2022 में उड़ानें शुरू की थीं।
