लार्सन एंड टुब्रो (Larsen & Toubro) ने 20 अगस्त को बताया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ 2,237 करोड़ रुपये की मांग को खारिज कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, 'लार्सन एंड टुब्रो ने मुंबई के प्रिंसिपल कमिश्नर, जीएसटी एंड सर्विसेज टैक्स के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कंपनी की पुरानी सब्सिडियरी पर 2,237 करोड़ के टैक्स की मांग की गई थी। हालांकि, कंपनी पहले ही इसका भुगतान कर चुकी थी।'