Budget 2023 : अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इंटरेस्ट के रूप में हुई आय को छिपाते हैं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। आपको टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। साथ ही आपको इंटरेस्ट अमाउंट पर टैक्स के साथ पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। दरअसल, टैक्स चोरी रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस और फाइनेंस कंपनियों के लिए अपने डिपॉजिटर्स को दिए गए ब्याज की डिटेल बताना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 285 बीए के तहत बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को इंटरेस्ट की रकम 5,000 रुपये से ज्यादा होने पर ही ऐसे ट्रांजेक्शंस की जानकारी देनी होती थी।
