बजट 2023: इनकम टैक्स में नए बदलाव का हो सकता है ऐलान, Exemption लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक करने की उम्मीद

Budget 2023: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टैक्स स्लैब में कमी करने और exemption की लिमिट 5 लाख तक बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसका एलान बजट में संभव है

अपडेटेड Dec 12, 2022 पर 3:04 PM
सूत्रों के मुताबिक सरकार होम लोन ब्याज और स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standered deduction ) जैसे छूट शामिल करने को लेकर चर्चा कर सकती है।

Budget 2023: सरकार इनकम टैक्स की नयी व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सीएनबीसी -आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टैक्स स्लैब में कमी करने और exemption की लिमिट 5 लाख तक बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसका एलान बजट में संभव है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज के संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक और टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार दरों में कटौती और कुछ रियायत के साथ बजट में टैक्सपेयर्स को नई सुविधा देने पर रह सकता है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार आयकर की नई व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में स्लैब में टैक्स छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किया जा सकता है। बता दें कि मौजूदा समय में 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना होता है ।


सूत्रों के मुताबिक सरकार होम लोन ब्याज और स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standered deduction ) जैसे छूट शामिल करने को लेकर चर्चा कर सकती है। टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए नए टैक्स रिटर्न फॉर्म को लागू करने के लिए रोडमैप का ऐलान संभव हो सकता है। इसके साथ ही नई इनकम टैक्स (New Income Tax ) रिटर्न के तहत कॉमन फॉर्म को लागू किया जा सकता है। वर्तमान में टैक्सपेयर्स को अलग -अलग फॉर्म भरना पड़ता है। इसके लिए अलग कैटेगरी के Taxpayers को ITR-1 से लेकर ITR-6 भरना पड़ता है।

सूत्रों के मुताबिक फॉर्म को लेकर माना जा रहा है कि सरकार ITR-7 का फॉर्म जारी रख सकती है। इसके अलावा इससे जुड़े स्टेकहोल्डर्स से सरकार ने राय मांगी है। स्टेकहोल्डर्स को इस पर 15 दिसंबर तक अपनी राय भेजनी है।

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