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शेयर बेच रहे हों या प्रॉपर्टी, जानें आपके मुनाफे पर कितना देना होगा टैक्स? बजट में बदला नियम

Budget 2024-25: अगर आप निवेश करते हैं, फिर चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड या फिर कोई प्रॉपर्टी। तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) में बदलाव का ऐलान किया है। कैपिटल गेन टैक्स यानी की आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स

Vikrant singhअपडेटेड Jul 23, 2024 पर 10:55 PM
शेयर बेच रहे हों या प्रॉपर्टी, जानें आपके मुनाफे पर कितना देना होगा टैक्स? बजट में बदला नियम
Budget 2024-25: कैपिटल गेन टैक्स में एक बड़ा बदलाव प्रॉपर्टी बिक्री को लेकर हुआ है

Budget 2024-25: अगर आप निवेश करते हैं, फिर चाहे वो शेयर बाजार हो, म्यूचुअल फंड या फिर कोई प्रॉपर्टी। तो यह खबर आपके काम की है। सरकार ने बजट में कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gain Tax) में बदलाव का ऐलान किया है। कैपिटल गेन टैक्स यानी की आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। ये टैक्स भी 2 तरह का होता है। शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन (Short-Term Capital Gain) और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (Long-Term Capital Gain)। पहले हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग-टर्म यानी जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं।

LTCG टैक्स के साथ टैक्स छूट का ऐलान

सरकार ने सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स पर अब लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) को 12.5 फीसदी पर फिक्स कर दिया है। अभी तक शेयर और म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 10 फीसदी था। लेकिन अब यूजर्स को इसपर 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा। हालांकि यहां एक और अहम बात यह है कि आपको यह टैक्स तभी देना पड़ेगा, जब मुनाफा 1.25 लाख रुपये से अधिक हो।

पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, लेकिन बजट में इसे 25,000 बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि लोअर और मिडिल क्लास के अधिक राहत देने के इरादे से इस टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाया गया है। हालांकि अगर आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपये से अधिक है तो आपको 12.5 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा।

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