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Voltas के खिलाफ दिवाला याचिका NCLAT में भी खारिज, ट्राइब्यूनल ने NCLT के आदेश को सही ठहराया

ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कुल 1.20 करोड़ रुपये के कर्ज का दावा किया। 29 अगस्त, 2024 को NCLT में वोल्टास के खिलाफ कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फाइल की। एयर वेव टेक्नोक्राफ्ट्स को वोल्टास ने हायर किया था

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Nov 30, 2025 पर 1:39 PM
Voltas के खिलाफ दिवाला याचिका NCLAT में भी खारिज, ट्राइब्यूनल ने NCLT के आदेश को सही ठहराया
NCLT ने 27 मई, 2025 को पहले से मौजूद विवाद के आधार पर दिवाला कार्यवाही की अर्जी खारिज कर दी थी।

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) ने टाटा समूह की वोल्टास के खिलाफ एक अर्जी खारिज कर दी है। इस अर्जी में कंपनी के खिलाफ उसके एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने दिवाला कार्यवाही (Insolvency Proceedings) शुरू करने की अपील की थी। NCLAT की दो सदस्यों वाली बेंच ने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) की मुंबई बेंच के पहले के आदेशों को बरकरार रखा है। NCLT ने 27 मई, 2025 को पहले से मौजूद विवाद के आधार पर दिवाला कार्यवाही की अर्जी खारिज कर दी थी।

NCLAT ने NCLT के निष्कर्षों को उचित ठहराया है। कहा कि अपील करने वाली एयर वेव टेक्नोक्राफ्ट्स और Voltas के बीच जो ईमेल बातचीत है, वह साफ दर्शाती है कि वर्क सर्टिफिकेशन, अमाउंट और जरूरी कागजात को लेकर विवाद चल रहा था।

NCLT ने सही आधार पर खारिज की थी अपील

NCLAT ने कहा, ‘‘हमें इस मामले में NCLT के नजरिए से अलग रुख अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता। NCLT ने पहले से मौजूद विवादों के सही आधार पर सेक्शन-9 आवेदन को खारिज कर दिया था। नतीजतन, हमें अपील में कोई दम नहीं मिला। हमें विवादित आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं मिला। अपील खारिज की जाती है।’’

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