Budget 2024: देश की एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (AMCs) चाहती हैं कि डेट फंड्स से जुड़े टैक्स को लेकर हुए बदलाव अंतरिम बजट में वापस लिए जाएं। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत डेट फंड्स से हासिल कैपिटल गेन्स और गैर-इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी अन्य कैटगरी के लिए टैक्स की ऊंची दरों का प्रावधान किया था। हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि अंतरिम बजट में 'आकर्षक घोषणाएं' शामिल नहीं होंगी। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरिम बजट में भी कुछ फेर-बदल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता।
