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Union Budget 2024-25: सेक्शन 80TTA, 80TTB में डिडक्शन नहीं बढ़ने से टैक्सपेयर्स मायूस, जानिए क्या है मामला

India Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के सेक्शन 80TTA और 80TTB के तहत डिडक्शन नहीं बढ़ाया है। इससे इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स खासरकर सीनियर सिटीजंस को काफी निराशा हुई है। बजट से पहले दोनों ही सेक्शन में डिडक्शन बढ़ने की उम्मीद जताई गई थी

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 23, 2024 पर 2:25 PM
Union Budget 2024-25: सेक्शन 80TTA, 80TTB में डिडक्शन नहीं बढ़ने से टैक्सपेयर्स मायूस, जानिए क्या है मामला
Modi’s Budget: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट्स में जमा पैसे पर 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है।

इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और पेंशनर्स की एक बड़ी उम्मीद पूरी नहीं हुई है। इन तीनों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सेक्शन 80टीटीए और सेक्शन 80टीटीबी के तहत डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान यूनियन बजट में करेंगी। लेकिन, उन्हें निराशा हुई है। वित्तमंत्री ने इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया है। आइए जानते हैं कि इन सेक्शन का मतलब क्या है?

क्या है सेक्शन 80TTA?

इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट्स में जमा पैसे पर 10,000 रुपये तक के इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के तहत फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट से मिले इंटरेस्ट पर डिडक्शन नहीं मिलता है। सेक्शन 80TTA के तहत यह डिडक्शन 60 साल से कम उम्र के टैक्सपेयर्स और HUF को मिलता है।

क्या है सेक्शन 80TTB?

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