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India Budget 2024: जानिए टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए निर्मला सीतारमण का क्या है पूरा प्लान?

Budget 2024 Announcements: 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट का सबसे ज्यादा इंतजार टैक्सपेयर्स खासकर मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को है। उन्हें उम्मीद है कि वित्तमंत्री उन्हें टैक्स में बड़ी राहत देंगी। टैक्स एक्सपर्ट्स ने भी इस बार इनकम टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद जताई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 19, 2024 पर 3:15 PM
India Budget 2024: जानिए टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए निर्मला सीतारमण का क्या है पूरा प्लान?
Modi 3.0 Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा सकती हैं। अभी नौकरी करने वाले लोगों को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है।

यूनियन बजट से इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्सपेयर्स को हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स और प्रमुख उद्योग चैंबर्स ने सरकार को इनकम टैक्स में राहत देने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार को कम से कम कम इनकम वाले लोगों और मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ घटाना चाहिए। टैक्सपेयर्स का भी कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई तेजी से बढ़ी है। ऐसे में टैक्स का बोझ कम होने से उन्हें काफी राहत मिल सकती है।

सेक्शन 80सी में ज्यादा डिडक्शन

बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ उठाते हैं। अभी इस सेक्शन के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये के डिडक्शन की इजाजत है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। इसके अलावा दो बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी इस सेक्शन के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। लेकिन, यह ध्यान रखना होगा कि सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये कर सकती हैं।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा सकती हैं। अभी नौकरी करने वाले लोगों को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। यह डिडक्शन इनकम टैक्स की ओल्ड और नई दोनों रीजीम में मिलता है। पिछले साल सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ देने का ऐलान किया था। इससे पहले इसका फायदा सिर्फ ओल्ड रीजीम में मिलता है। सूत्रों का कहना है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का ऐलान यूनियन बजट में कर सकती है। यह नई और पुरानी दोनों टैक्स रीजीम के लिए होगा।

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