Budget 2024: देश का अंतरिम बजट आज पेश होने वाला है। इस बार पेश होने वाले बजट अंतरिम बजट होगा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार की ओर से ये बजट पेश किया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार की ओर से पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वहीं संभावना है कि सरकार इस बजट में कई अहम फैसले भी ले सकती है, वहीं इस बार के बजट में टैक्सपेयर्स को भी काफी उम्मीदें हैं और टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें टैक्स में राहत मिल सके।
घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। हालांकि हर कोई अपने सपने को पूरा नहीं कर पाता है।वर्तमान दौर में घर खरीदने के लिए लोग लोन का सहारा लेते हैं। लोन लेकर लोग अपने घर का सपना पूरा कर लेते हैं। हालांकि लोन पर लोगों को ब्याज भी चुकाना पड़ता है, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि होम लोन इंटरेस्ट पर डिडक्शन का फायदा नए टैक्स रिजीम में भी दिया जाए। अभी फिलहाल पुराने टैक्स रिजीम में ही होम लोन इंटरेस्ट पर फायदा उठाया जा सकता है और टैक्स छूट पाई जा सकती है।
देश में फिलहाल दो टेक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाता है। इसमें एक पुराना टैक्स रिजीम है और एक नया टैक्स रिजीम है, अभी देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट आबादी के कई लोगों को उपलब्ध नहीं है। ऐसे में लोगों की मांग है कि इनकम टैक्स के नए टैक्स रिजीम में टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन शुरू किया जाए। ऐसे में लोगों को टैक्स छूट में राहत मिलेगी और ज्यादा लोग इंश्योरेंस से जुड़ेंगे।
पुराने टैक्स रिजीम में लोग 80C के तहत कई डिडक्शन हासिल कर सकते हैं। हालांकि इस डिडक्शन के लिमिट डेढ़ लाख रुपये सालाना तक ही है। ऐसे में लोग इस डिडक्शन लिमिट को भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इससे टैक्सपेयर्स को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही लोग इससे ज्यादा बचत भी कर पाएंगे।