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Union Budget 2023: ICAI ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 80C की लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सलाह दी

union budget 2023: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी। वे ज्यादा सेविंग्स करने के साथ ही ज्यादा टैक्स बेनेफिट का फायदा उठा सकेंगे। अभी इसकी लिमिट 1.5 फीसदी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Dec 30, 2022 पर 5:31 PM
Union Budget 2023: ICAI ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 80C की लिमिट बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सलाह दी
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट (Budget 2023) पेश करेंगी। यह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

Union Budget 2023: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के अगले यूनियन बजट से टैक्सपेयर्स को बहुत उम्मीदें हैं। उनकी दलील है कि महंगाई की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। ऐसे में सरकार इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव कर उन्हें राहत दे सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने वित्त मंत्री को इनकम टैक्स एक्ट के 80C की लिमिट बढ़ाने की सलाह दी है। उसने कहा है कि सरकार को 80सी की मौजूदा 1.5 लाख रुपये को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर देना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को यूनियन बजट (Budget 2023) पेश करेंगी। यह 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा।

पिछले 7-8 साल से नहीं बढ़ी है लिमिट

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी को बढ़ाने की मांग लंबे समय से हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में सरकार ने इस लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये की थी। 80सी के तहत ऐसे करीब एक दर्जन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और खर्च आते हैं, जिन पर एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिम 1.5 लाख रुपये का इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यह डिडक्शन इनकम टैक्स की सिर्फ ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलता है।

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