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Union Budget 2023: हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की ज्यादा लिमिट और टैक्स से छूट की आय सीमा बढ़ने... से सीनियर सिटीजंस को मिलेगी बड़ी राहत

Union Budget 2023: सीनियर सिटीजंस (Senior Citizens) यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टैक्स से छूट के लिए इनकम की मौजूदा 3 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है। अभी 80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स से छूट मिलती है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Dec 21, 2022 पर 12:10 PM
Union Budget 2023: हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की ज्यादा लिमिट और टैक्स से छूट की आय सीमा बढ़ने... से सीनियर सिटीजंस को मिलेगी बड़ी राहत
एक सीनियर सिटीजन खुद और अपनी पत्नी के लिए अच्छे कवर वाली हेल्थ पॉलिसी लेना चाहता है तो उसका प्रीमियम 50,000 रुपये से ऊपर चला जाता है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर को सेक्शन 80डी की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर देना चाहिए।

Union Budget 2023: इस बजट से लोगों खासकर टैक्सपेयर्स को बहुत उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले यह सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को आम लोगों को टैक्स में राहत देने के कई उपाय कर सकती हैं। टैक्स एक्सपर्ट्स ने फाइनेंस मिनिस्टर को कई सलाह दी हैं। इनमें टैक्स से छूट के लिए इनकम की मौजूदा सीमा बढ़ाने, सेक्शन 80सी की लिमिट बढ़ाने, कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव, घर खरीदारों के लिए टैक्स बेनेफिट बढ़ाने और न्यू टैक्स रीजीम में राहत बढ़ाने की सलाह शामिल हैं। सीनियर सिटीजंस के लिए भी वित्त मंत्री टैक्स बेनेफिट बढ़ा सकती हैं।

सीनियर सिटीजंस (Senior Citizens) यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टैक्स से छूट के लिए इनकम की मौजूदा 3 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जा सकती है। अभी 80 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को सालाना 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स से छूट मिलती है।

इलाज के सभी खर्च पर डिडक्शन की इजाजत मिलनी चाहिए

अभी सीनियर सिटीजंस हेल्थ पॉलिसी के 50,000 रुपये तक के सालाना प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत इसकी इजाजत है। अगर बुजुर्गों के बच्चे उनके लिए प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो वे इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। सरकार उन सीनियर सिटीजंस को भी टैक्स बेनेफिट देती हैं, जिन्होंने कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं खरीदी है। ऐसे लोग एक फाइनेंशियल ईयर में इलाज पर हुए 50,000 रुपये तक के खर्च पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।

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