अग्निवीर को टैक्स में बड़ी छूट का ऐलान, यहां समझें पूरा गणित

Union Budget 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा सेक्शन शामिल किया है, जिससे अग्निवीर को मिलने वाली सैलरी को टैक्स से छूट हासिल होगी। अग्निवीर को इनकम टैक्स की नई रीजीम और पुरानी रीजीम दोनों में यह टैक्स छूट हासिल होगी

अपडेटेड Feb 06, 2023 पर 5:48 PM
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अग्निवीर को अपनी मंथली सैलरी का 30 फीसदी अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में कंट्रिब्यूट करना जरूरी है। केंद्र सरकार भी इसके बराबर अमाउंट अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रिब्यूट करती है।

केंद्र सरकार (Central Government) ने 2022 में अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) शुरू की थी। यह स्कीम सशस्त्र बलों (Armed Forces) में एंट्री के लिए है। इसमें उम्मीदवार का चार साल के लिए बतौर अग्निवीर एनरॉलमेंट होता है। इस स्कीम के तहत अग्निवीर कॉर्पस फंड (Agniveer Corpus Fund) बनाया गया है। इससे सर्विस पूरी होने पर अग्निवीर को फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है, जिसे सेवानिधि कहा जाता है। इस फंड का प्रबंधन रक्षा मंत्रालय करता है। इस स्कीम के तहत अग्निवीर सालाना 4.76 लाख रुपये के कंपोजिट एनुअल पैकेज का हकदार होता है। चौथे साल में यह पैकेज बढ़कर करीब 6.92 लाख रुपये हो जाता है। उन्हें कुछ खास अलाउन्सेज भी मिलते हैं। इनमें रिस्क एवं हार्डशिप, राशन, ड्रेस और ट्रेवल अलाउन्सेज शामिल होते हैं।

अग्निवीर को अग्निवीर कॉर्पस फंड में करना होता है कंट्रिब्यूशन

अग्निवीर को अपनी मंथली सैलरी का 30 फीसदी अग्निवीर कॉर्पस फंड अकाउंट में कंट्रिब्यूट करना जरूरी है। केंद्र सरकार भी इसके बराबर अमाउंट अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रिब्यूट करती है। केंद्र सरकार के कंट्रिब्यूशन को अग्रिवीर की इनकम माना जाता है। सैलरी का हिस्सा मानते हुए इस पर टैक्स देना होता है। स्कीम शुरू होने के वक्त अग्रिवीर कॉर्पस फंड में कंट्रिब्यूशन पर टैक्स बेनेफिट देने का प्रस्ताव था। चौथे साल के अंत में मिलने वाले फाइनेंशियल पैकेज को भी टैक्स एग्जेम्प्शन देने का प्रस्ताव था।


यूनियन बजट 2023 में नया सेक्शन शामिल किया गया

1 नवंबर, 2022 के बाद अग्निवीर कॉर्पस फंड में अग्निवीर और केंद्र सरकार के कंट्रिब्यूशन पर टैक्स एग्जेम्प्शन देने के लिए यूनियन बजट 2023 (Union Budget 2023) में इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 80CCH शामिल किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अग्रिवीर और केंद्र सरकार के कंट्रिब्यूशन पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के वक्त सेक्शन 80CCH के तहत डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है।

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अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले पेमेंट पर नहीं लगेगा टैक्स

चार साल की सर्विस पूरी होने पर अग्निवीर को स्कीम में जमा करीब 10.04 लाख रुपये का अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में एक नया क्लॉज (12C) शामिल करने का प्रस्ताव फाइनेंस बिल में दिया गया गया है। इसका मकसद अग्निवीर स्कीम, 2022 के तहत इनरॉल हुए व्यक्ति या उसने नॉमिनी को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले पेमेंट को इनकम टैक्स से एग्जेम्प्शन हासिल होगा। इससे अग्निवीर कॉर्पस फंड को एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट-एग्जेम्प्ट (EEE) का दर्जा मिल जाता है।

न्यू और ओल्ड दोनों टैक्स रीजीम में मिलेगा टैक्स बेनेफिट

इसके अलावा यह भी प्रस्ताव है कि सेक्शन 80CCH के तहत मिलने वाले डिडक्शन की इजाजत न्यू टैक्स रीजीम और ओल्ड टैक्स रीजीम दोनों में होगी। यह इजाजत सेक्शन 115BAC के तहत होगी। इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 और आगे के फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग में अग्निवीर सेक्शन 80CCH के तहत यह बेनेफिट उठा सकता है।

(अभिषेक अनेजा सीए हैं। उन्हें इनकम टैक्स के मामलों में विशेषज्ञता हासिल है।)

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