बजट 2024 : पिछले बजट में इनकम टैक्स की नई रीजीम को सरकार ने बनाया था अट्रैक्टिव

सरकार ने इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई उपाय किए थे। नई टैक्स रीजीम में सालान 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस का फायदा न्यू टैक्स रीजीम में भी देने का ऐलान किया था

अपडेटेड Nov 27, 2023 पर 1:59 PM
एप्लॉयर से एंप्लॉयीज को मिला गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में आता है। लेकिन, इसके लिए एक शर्त है। अगर एंप्लॉयर की तरफ से मिले गिफ्ट की कीमत एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये से ज्यादा है तभी वह टैक्स के दायरे में आएगा।

Union Budget 2024: वित्तमंत्री निर्मला सीतामरण ने 1 फरवरी, 2023 को पेश बजट में आम लोगों का खास ख्याल रखा था। खासकर महिलाओं के नई डिपॉजिट स्कीम पेश की थी। बुजुर्गों की सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम में निवेश की सीमा बढ़ा दी थी। इनकम टैक्स की नई रीजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई उपाय किए थे। नई टैक्स रीजीम में सालान 7 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स लायबिलिटी जीरो हो गई थी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस का फायदा न्यू टैक्स रीजीम में भी देने का ऐलान किया था।

न्यू टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाने का ऐलान

बजट 2023 में टैक्स स्लैब्स को भी घटाकर 5 कर दिया गया था। इससे टैक्स कैलकुलेशन आसान हो गया था। न्यू टैक्स रीजीम को डिफॉल्ट रीजीम बनाया गया था। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टैक्सपेयर्स ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे इसे सलेक्ट करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि वह न्यू टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करना चाहता है।


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महिलाओं के लिए खास डिपॉजिट स्कीम

वित्तमंत्री ने महिलाओं के लिए एक नई सेविंग्स स्कीम का ऐलान किया था। इसका नाम महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट है। इस स्कीम में मैक्सिम 2 लाख रुपये के डिपॉजिट पर 7.5 फीसदी इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजंस के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में डिपॉजिट की लिमिट 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई थी। मंथली इनकम स्कीम की डिपॉजिट लिमिट भी 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई थी। ज्वाइंट अकाउंट के लिए यह 9 लाख रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो गई थी।

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स के नियमों में बदलाव

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीवन बीमा पॉलिसी पर मिलने वाली टैक्स छूट के मामले में बड़ा ऐलान किया था। इसमें कहा गया था कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाले पैसा टैक्सेबल होगा। 5 लाख की यह सीमा पहले साल के प्रीमियम पर लागू है। इससे पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री होती थी।

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