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27 रेस्टोरेंट के खिलाफ CCPA का एक्शन, ग्राहकों से वसूल रहे थे सर्विस चार्ज

CCPA ने सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। कई रेस्टोरेंट अपने बिल में बाई डिफॉल्ट 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और CCPA की गाइडलाइंस का स्पष्ट उल्लंघन है

Edited By: Ritika Singhअपडेटेड Jan 11, 2026 पर 10:30 AM
27 रेस्टोरेंट के खिलाफ CCPA का एक्शन, ग्राहकों से वसूल रहे थे सर्विस चार्ज
CCPA की गाइडलाइंस के मुताबिक, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट खाने के बिल में अपने आप या डिफॉल्ट तरीके से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ेगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। ये रेस्टोरेंट कानून का उल्लंघन करते हुए ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूल रहे थे। इन रेस्टोरेंट्स पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही ग्राहकों को सर्विस चार्ज की राशि वापस करने और अपनी बिलिंग प्रणाली में संशोधन करने के लिए कहा गया है। सर्विस चार्ज को अनिवार्य रूप से वसूला जाना देश में अब एक अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस है।

CCPA ने सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, CCPA ने देशभर में 27 रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की है। इन रेस्टोरेंट्स ने उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया और अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने जैसी अन्यायपूर्ण ट्रेड प्रैक्टिसेज को अपनाया। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) का उल्लंघन है।

जांच में पता चला कि कई रेस्टोरेंट अपने बिल में बाई डिफॉल्ट 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज जोड़ रहे थे। इन रेस्टोरेंट्स में पटना का कैफे ब्लू बॉटल मुंबई का चाइना गेट रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड (बोरा बोरा) भी शामिल हैं। बिलों में यह साफ तौर पर मौजूद है। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और CCPA की गाइडलाइंस का स्पष्ट उल्लंघन है।

चाइना गेट रेस्टोरेंट पर 50000 का जुर्माना

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