सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) पर जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों पर यह जुर्माना अपने पेट्रोल पंप पर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस नहीं लगाने के चलते लगाया गया है। इसके तहत IOC पर एक करोड़ रुपये और BPCL पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग-अलग सूचना भेजकर यह जानकारी दी।
IOC की ओर से जारी बयान के अनुसार, "कंपनी को CPCB से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में खुदरा दुकानों पर वैपर रिकवरी सिस्टम (VRS) नहीं लगाने के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना चुकाने का निर्देश मिला है।" कंपनी ने कहा कि जुर्माना सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समयसीमा के भीतर पेट्रोल पंप पर VRS इंस्टॉल नहीं करने के लिए लगाया गया है। IOC की ओर से जारी एक बयान के अनुसार इससे कंपनी के संचालन और अन्य गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है।
BPCL ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत पेट्रोल ईंधन भरने वाले स्टेशन और स्टोरेज टर्मिनल पर सुप्रीम कोर्ट और CPCB द्वारा तय समयसीमा के भीतर VRS की स्थापना न करने के लिए CPCB को दो करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देने का नोटिस मिला है।"
BPCL ने कहा कि वह नोटिस पर गौर कर रही है और उचित जवाब देगी। सीपीसीबी से अनुरोध करेगी कि वह आगे कोई कार्रवाई न करे और कंपनी को नोटिस से छूट दे। दोनों कंपनियों को 19 अक्टूबर, 2023 को नोटिस मिले।