इंजन नहीं लौटाने के मामले में स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही का संकट

दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए? अदालत ने अपने आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में यह बात कही है। कोर्ट ने स्पाइसजेट को निर्देश दिया था कि वह लेसर TWC एविएशन को इंजन लौटाए

अपडेटेड Jul 09, 2024 पर 5:55 PM
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स्पाइसजेट को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में अपने डायरेक्टरों के नाम पेश करने को कहा गया है, ताकि उन्हें समन जारी किया जा सके।

SpiceJet: दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए? अदालत ने अपने आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में यह बात कही है। कोर्ट ने स्पाइसजेट को निर्देश दिया था कि वह लेसर TWC एविएशन को इंजन लौटाए।

जस्टिस राजीव शकधर ने स्पाइसजेट के वकील अमित सिब्बल से कहा, 'हम अभी भी आपको चेतावनी दे रहे हैं। अगर आप 9 दिनों के अंदर अपने आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो हम अवमानना की कार्रवाई की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हम अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देंगे।' अब इस मामले की सुनवाई 9 दिनों के बाद होगी।

स्पाइसजेट को हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में अपने डायरेक्टरों के नाम पेश करने को कहा गया है, ताकि उन्हें समन जारी किया जा सके। अदालत ने अवमानना की कार्यवाही नहीं शुरू नहीं करने के सिब्बल के अनुरोध को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, ' हम यह आदेश सिर्फ ऐसे ही जारी नहीं कर रहे हैं। आप खुद से इसमें बदलाव नहीं कर सकते।'


सिब्बल ने अदालत को बताया कि स्पाइसजेट को कुल तीन इंजन लौटाने थे, जिनमें से दो पहले ही लौटाए जा चुके हैं, जबकि एक एयरफ्रेम और एक इंजन लौटाए जाने की तैयारी है। हालांकि, हाई कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अवमानना की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया। अदालत ने 2 जुलाई को स्पाइसजेट को चेतावनी दी थी कि अगर उसने एयरफ्रेम और इंजन नहीं लौटाने का फैसला किया, तो अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है।

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