दिल्ली हाई कोर्ट ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) को 29 फरवरी तक इंजन लीज पर देने वाली (Lessors) दो कंपनियों को उनके बकाए के एवज में 20 लाख डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया है। भारतीय करेंसी में यह अमाउंट लगभग 16.57 करोड़ रुपये होता है। हाईकोर्ट ने एयरलाइन को चेतावनी दी है कि अगर वह पैसे का भुगतान नहीं करती है, तो कोर्ट को मजबूरन इंजन की ग्राउंडिंग की मांग वाले आवेदन में आदेश पारित करना होगा। इस साल 29 जनवरी को हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को 15 फरवरी तक 40 लाख डॉलर का भुगतान करने को कहा था। हालांकि एयरलाइन ने इस डेडलाइन तक केवल 20 लाख डॉलर का भुगतान किया।
