हरियाणा में शराब पीने, खरीदने और बेचने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा आबकारी अधिनियम में एक संशोधन पास किया है, जिसमें पीने वाले की उम्र की सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा ने बुधवार को शराब के सेवन, खरीद या बिक्री की कानूनी उम्र कम करने के लिए अपने आबकारी अधिनियम में भी संशोधन किया है।
