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क्रेडिट, डेबिट और को-ब्रांडेड कार्ड से जुड़े इन नियमों को लागू करने के लिए RBI ने दिया 3 महीने का और समय, अब 1 अक्टूबर से होंगे लागू

RBI ने क्रेडिट, डेबिट और को-ब्रांडेड कार्ड के लिए 1 जुलाई 2022 से लागू हो जा रहे नए नियमों में से कुछ खास नियमों को लागू करने की समयसीमा को 3 महीने तक बढ़ा दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 21, 2022 पर 7:19 PM
क्रेडिट, डेबिट और को-ब्रांडेड कार्ड से जुड़े इन नियमों को लागू करने के लिए RBI ने दिया 3 महीने का और समय, अब 1 अक्टूबर से होंगे लागू
क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े ये नियम अब 3 महीने बाद 1 अक्टूबर से होंगे लागू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट (Credit), डेबिट (Debit) और को-ब्रांडेड कार्ड (Co-Branded Card) के लिए 1 जुलाई 2022 से लागू हो जा रहे नए नियमों में से कुछ खास नियमों को लागू करने की समयसीमा को 3 महीने तक बढ़ा दिया है। ये नियम अब 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर से लागू होंगे।

RBI ने मंगलवार 21 जून को जारी एक बयान में कहा, "इंडस्ट्री से जुड़े तमाम पक्षों की चिंताओं को सुनने और उन पर विचार करने के बाद यह फैसला किया गया है कि कुछ निश्चित प्रावधानों को लागू करने की समयसीमा को बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 किया जा रहा है।"

मनीकंट्रोल ने इससे पहले 14 जून को प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया था कि बैंकों की शीर्ष संस्था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने कार्ड्स के लिए बनाए गए नए मास्टर डायरेक्शन को लागू करने के लिए छह महीने का और समय मांगा था।

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