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RBI का 4 को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ा एक्शन, लगाया 7.50 लाख रुपये तक का जुर्माना

केंद्रीय बैंक RBI ने बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये, रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.50 लाख रुपये और गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2024 पर 11:03 PM
RBI का 4 को-ऑपरेटिव बैंकों पर बड़ा एक्शन, लगाया 7.50 लाख रुपये तक का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने पर चार को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने पर चार को-ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगाया है। RBI ने आज 1 जुलाई को यह जानकारी दी। RBI ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इन बैंकों में गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक, रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक और बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक ने बैंक एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये, नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक पर 2 लाख रुपये, रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.50 लाख रुपये और गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माने की ये है वजह

गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक पर इसलिए जुर्माना लगाया गया क्योंकि इसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट के ‘नोट्स टू अकाउंट्स’ में RBI द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासा नहीं किया।

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