भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 मार्च को कहा कि उसने नियम तोड़ने वाले पांच को-ऑपरेटिव बैंकों पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाया है। इनमें प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक, जनता को-ऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और द कालूपुर कमर्शयल को-ऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
केंद्रीय बैंक ने द कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर 26.60 लाख रुपये, कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 13.30 लाख रुपये, जनता को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये, प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक पर इसलिए जुर्माना लगयाा गया क्योंकि बैंक ने तय अवधि के भीतर डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में पात्र राशि ट्रांसफर नहीं की थी। आरबीआई ने कहा कि कराड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को 'डिपॉजिट पर ब्याज दर' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया।
इसके अलावा, बुलेट रि-पेमेंट स्कीम के तहत तय रेगुलेटरी लिमिट से अधिक गोल्ड लोन मंजूर करने और अपने नॉमिनल मेंबर्स को तय रेगुलेटरी लिमिट से अधिक लोन मंजूर करने के लिए जनता सहकारी बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।