RBI ने श्रीराम फाइनेंस, नैनीताल बैंक और उज्जीवन SFB पर लगाया जुर्माना, जानिए क्या है मामला

Nainital Bank पर यह जुर्माना बैंक द्वारा एडवांस पर ब्याज दर और कस्टमर सर्विस से संबंधित नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। बैंक ने कुछ फ्लोटिंग रेट लोन, जो MSME को दिए गए थे, को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से नहीं जोड़ा

अपडेटेड Feb 15, 2025 पर 2:31 PM
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने श्रीराम फाइनेंस, नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance), नैनीताल बैंक (Nainital Bank) और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) पर जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रेगुलेटरी गाइडलाइन का पालन नहीं करने के चलते की गई है। केंद्रीय बैंक ने नैनीताल बैंक पर ₹61.40 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, उज्जीवन SFB पर 6.70 लाख रुपये और श्रीराम फाइनेंस पर ₹5.80 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

Nainital Bank पर क्यों लगाया गया जुर्माना?

नैनीताल बैंक पर यह जुर्माना बैंक द्वारा एडवांस पर ब्याज दर और कस्टमर सर्विस से संबंधित नियमों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। बैंक ने कुछ फ्लोटिंग रेट लोन, जो MSME को दिए गए थे, को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से नहीं जोड़ा। साथ ही, सेविंग अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस बनाए नहीं रखने पर जुर्माना फ्लैट रेट के रूप में लगाया, जबकि यह जुर्माना कमी की मात्रा के अनुपात में होना चाहिए था।


Ujjivan SFB और Shriram Finance पर ये हैं आरोप

इसके अलावा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर इसलिए जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह लोन की मंजूरी/डिसबर्समेंट के समय कुछ बॉरोअर्स को लोन एग्रीमेंट जारी करने में विफल रहा। वहीं, श्रीराम फाइनेंस ने अकाउंट्स की रिस्क कैटेगराइजेशन की नियमित समीक्षा की व्यवस्था नहीं की, साथ ही अन्य गड़बड़ियों के कारण भी यह जुर्माना लगाया गया।

केंद्रीय बैंक RBI ने कहा कि ये कार्रवाई रेगुलेटरी नियमों के पालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेन-देन या समझौते की वैलिडिटी पर टिप्पणी करना नहीं है। रेगुलेटर ने कहा, "इसके अलावा, मॉनेटरी पेनल्टी का निर्णय उन अन्य कार्रवाइयों से अलग है, जो आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकती हैं।"

MoneyControl News

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First Published: Feb 15, 2025 2:31 PM

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