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RBI ने Axis Bank और Manappuram Finance पर लगाया बड़ा जुर्माना, जानिए क्या है मामला

RBI ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (Manappuram Finance) पर 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर जुर्माना KYC यानी Know Your Customer नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है

Edited By: Shubham Singh Thakurअपडेटेड Nov 16, 2023 पर 7:43 PM
RBI ने Axis Bank और Manappuram Finance पर लगाया बड़ा जुर्माना, जानिए क्या है मामला
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 90.92 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक्सिस बैंक (Axis Bank) पर 90.92 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। RBI ने आज गुरुवार को बताया कि यह जुर्माना कुछ नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। इसके अलावा, RBI ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड (Manappuram Finance) पर भी 42.78 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना KYC यानी Know Your Customer नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है।

एक्सिस बैंक पर ये हैं आरोप

RBI की जांच में पाया गया है कि एक्सिस बैंक कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और उनके पते से संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित करने में विफल रहा। इसके साथ ही बैंक द्वारा कुछ ग्राहकों को लगातार कॉल किए गए। बैंक पर यह भी आरोप है कि वह कुछ अपराधी बॉरोवर्स के साथ रिकवरी एजेंटों का उचित व्यवहार सुनिश्चित करने में विफल रहा। बैंक रिकवरी एजेंटों द्वारा कुछ ग्राहकों को की गई कॉल की कंटेंट/टेक्स्ट की टेप रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने में विफल रहा। वहीं, करेंट अकाउंट खोलते समय ग्राहक से घोषणा पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

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