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New Labour Code: कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के 2 दिन बाद मिल जाएगा पूरा पैसा, नहीं करना होगा 40 दिन का इंतजार, मोदी सरकार बदलेगी नियम

New Labour Codes: अभी प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 लागू है। इसके दायरे में सिर्फ ऐसे वर्कर्स के वेजेज आते हैं, जिनका वेजेज मासिक 24,000 रुपये से ज्यादा नहीं है। नए लेबर कोट में वेजेज के पेमेंट या उसके सेटलमेंट के लिए एंपलॉयीज की सैलरी की सीमा तय नहीं गई है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 27, 2022 पर 2:53 PM
New Labour Code: कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के 2 दिन बाद मिल जाएगा पूरा पैसा, नहीं करना होगा 40 दिन का इंतजार, मोदी सरकार बदलेगी नियम
नौकरी ज्वाइन करने वाले एंप्लॉयीज के वेजेज के बारे में भी नए लेबर कोड के बारे में बताया गया है।

New Labour Codes में एंप्लॉयीज से जुड़ी कई चीजों को आसान बनाने की कोशिश की गई है। इसमें Wages (Salary), सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, काम की स्थितियां सहित कई चीजों को स्पष्ट किया गया है। सैलरी के पेमेंट को लेकर स्पष्ट नियमों का उल्लेख है।

Code on Wages, 2019 में एंपलॉयीज/ वर्कर्स को वेजेज का पेमेंट कब होगा इसके बारे में बताया गया है। यह डेली, वीकली,फोर्टनाइटली या मंथली हो सकता है। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि इसमें (Code on Wages, 2019) में Wages के दायरे से Statutory Bonus को बाहर रखा गया है।

अभी प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, 1936 लागू है। इसके दायरे में सिर्फ ऐसे वर्कर्स के वेजेज और उसके सेटलमेंट के बारे में बताया गया है, जिनका वेजेज मासिक 24,000 रुपये से ज्यादा नहीं है। इसमें सैलरीज और अलाउन्सेज के साथ बोनस का भी उल्लेख है। नौकरी की शर्तों के मुताबिक इनके पेमेंट की शर्तें दी गई हैं।

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