SEBI ने 13 लोगों पर लगाया 33 करोड़ का जुर्माना, शेयरप्रो सर्विसेज से जुड़ा है मामला

SEBI ने इन 13 लोगों पर एक लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इनमें शेयरप्रो की वाइस प्रेसिडेंट इंदिरा करकेरा पर 15.08 करोड़ रुपये और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है

अपडेटेड Oct 29, 2023 पर 3:08 PM
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मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 13 लोगों पर कुल 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने शेयरप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के 13 लोगों पर कुल 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने के चलते लगाया गया है। इनमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सेबी ने इन लोगों पर एक लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इनमें शेयरप्रो की वाइस प्रेसिडेंट इंदिरा करकेरा पर 15.08 करोड़ रुपये और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इन पर भी लगा जुर्माना

इनके अलावा सेबी ने बलराम मुखर्जी, प्रदीप राठौड़, श्रीकांत भलकिया, अनिल जाठान, चेतन शाह, सुजीत कुमार अमरनाथ गुप्ता, भवानी जाठान, आनंद एस भलकिया, दयानंद जाठान, मोहित करकेरा और राजेश भगत पर भी जुर्माना लगाया गया है।


सेबी ने अपने आदेश में क्या कहा?

सेबी ने अपने 200 पेज के आदेश में कहा कि धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कम-से-कम 60.45 करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज (अक्टूबर 2016 में संबंधित शेयर के मूल्य के आधार पर) और 1.41 करोड़ रुपये के डिविडेंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कुछ अन-लिस्टेड सिक्योरिटीज का भी गलत इस्तेमाल किया गया।

यह आदेश सेबी को 20 अक्टूबर 2015 को एक गुमनाम शिकायत मिलने के बाद आया और उसके बाद उसने शेयरप्रो के रिकॉर्ड की विस्तार से जांच का आदेश दिया। मार्च 2016 में नियामक ने शेयरप्रो और 15 अन्य एंटिटीज के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया। जांच में संस्थाओं के बैंक खातों से बैकवर्ड काम करके डिविडेंड की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।

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