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Byju's ने PF के नियमों का किया उल्लंघन, पीएफ के पेमेंट्स में देर कर रही है कंपनी

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 के अपने एक फैसले में कहा था कि अगर किसी एंप्लॉयी के पीएफ कंट्रिब्यूशन में देर होती है तो उससे होने वाले नुकसान की भरपाई एंप्लॉयर को करना होगा। पीएफ एक्ट के मुताबिक, कंपनियों के लिए अगले महीने की 15 तारीख से पलहे पीएफ कंट्रिब्यूशन करना जरूरी है। अगर पेमेंट में देर होती है तो एंप्लॉयी इसकी शिकायत ईपीएफओ में कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 26, 2023 पर 3:44 PM
Byju's ने PF के नियमों का किया उल्लंघन, पीएफ के पेमेंट्स में देर कर रही है कंपनी
ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया कि कंपनी पीएफ कंट्रिब्यूशन के पेमेंट में करीब 3 से 4 महीनों की देर कर रही है। कुछ एंप्लॉयीज का दिसंबर का कंट्रिब्यूशन उसने जून में किया है।

Byju's ने पीएफ एक्ट का भी उल्लंघन किया है। कंपनी पिछले साल अक्टूबर से ही अपने एंप्लॉयीज के पीएफ कंट्रिब्यूशन का पेमेंट समय पर नहीं कर रही है। इसके लिए EPFO बायजूज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बाजजूज इंडिया की सबसे मूल्यवान स्टार्टअप है। यह पिछले कुछ समय से मुश्किलों का सामना कर रही है। ईपीएफओ के सूत्रों ने बताया कि कंपनी पीएफ कंट्रिब्यूशन के पेमेंट में करीब 3 से 4 महीनों की देर कर रही है। कुछ एंप्लॉयीज का दिसंबर का कंट्रिब्यूशन उसने जून में किया है।

कई एंप्लॉयज का कंट्रिब्यूशन नवंबर के बाद से नहीं किया

मनीकंट्रोल ने पिछले हफ्ते बायजूज के पीएफ कंट्रिब्यूशन में देर करने की खबर दी थी। उसके बाद कंपनी ने पीएफ कंट्रिब्यूशन समय पर करने की कोशिश की थी। मनीकंट्रोल ने अपनी खबर में कहा था कि कुछ एंप्लॉयीज के पासबुक में पिछले साल नवंबर से कंट्रिब्यूशन नहीं दिखा है। हालांकि, एंप्लॉयीज की सैलरी स्लिप में पीएफ कंट्रिब्यूशन दिखाया गया है।

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