दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने शुक्रवार 11 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट में बताया कि वह 18 अगस्त तक अपने 'प्लेस्टोर (Playstore)' से उन स्टार्टअप्स के मोबाइल एप्लिकेशन को नहीं हटाएगा, जिन्होंने उसकी इन-ऐप बिलिंग पॉलिसी को चुनौती दी हुई है। गूगल ने यह वादा ऐसे समय में किया जब कोर्ट, स्टार्टअप्स की अपील याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। स्टार्टअप्स ने गूगल की प्लेस्टोर पॉलिसीज के खिलाफ पहले सिंगल-जज वाले बेंच के पास याचिका लगाई थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद स्टार्टअप ने सिंगल-जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल किया।
