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Google vs Startups: गूगल 18 अगस्त तक प्लेस्टोर से नहीं हटाएगी स्टार्टअप्स के ऐप, कोर्ट में किया वादा

दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने शुक्रवार 11 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट में बताया कि वह 18 अगस्त तक अपने 'प्लेस्टोर (Playstore)' से उन स्टार्टअप्स के मोबाइल एप्लिकेशन को नहीं हटाएगा, जिन्होंने उसकी इन-ऐप बिलिंग पॉलिसी को चुनौती दी हुई है। गूगल ने यह वादा ऐसे समय में किया जब कोर्ट, स्टार्टअप्स की अपील याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है

Curated By: Vikrant singhअपडेटेड Aug 11, 2023 पर 2:51 PM
Google vs Startups: गूगल 18 अगस्त तक प्लेस्टोर से नहीं हटाएगी स्टार्टअप्स के ऐप, कोर्ट में किया वादा
हाई कोर्ट की 2-जजों की बेंच ने इस मामले में गूगल को नोटिस जारी किया है

दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने शुक्रवार 11 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट में बताया कि वह 18 अगस्त तक अपने 'प्लेस्टोर (Playstore)' से उन स्टार्टअप्स के मोबाइल एप्लिकेशन को नहीं हटाएगा, जिन्होंने उसकी इन-ऐप बिलिंग पॉलिसी को चुनौती दी हुई है। गूगल ने यह वादा ऐसे समय में किया जब कोर्ट, स्टार्टअप्स की अपील याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। स्टार्टअप्स ने गूगल की प्लेस्टोर पॉलिसीज के खिलाफ पहले सिंगल-जज वाले बेंच के पास याचिका लगाई थी, जिसने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद स्टार्टअप ने सिंगल-जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल किया।

हाई कोर्ट की 2-जजों की बेंच ने इस मामले में गूगल को नोटिस जारी किया है और कहा कि वह अंतरिम आदेश के लिए स्टार्टअप्स की याचिका पर 18 अगस्त को सुनवाई करेगी।

गूगल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट साजन पूवैया ने अदालत से कहा कि वह इस बात पर जवाब दाखिल करेंगे कि स्टार्टअप्स को अंतरिम आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं सीनियर एडवोकेट और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस मामले में स्टार्टअप्स का प्रतिनिधित्व किया।

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