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सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट पेश किया, नियम के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव

इस ड्राफ्ट बिल पर सरकार व्यापक विचार-विमर्श चाहती है। उसके बाद इसे अगले बजट सेशन में संसद में पेश करने का प्लान है

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 18, 2022 पर 4:50 PM
सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट पेश किया, नियम के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव
इस ड्राफ्ट में सिर्फ पर्सनल डेटा (personal data) पर फोकस रखा गया है।

Digital personal data protection bill: सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Digital personal data protection bill) का ड्राफ्ट पेश कर दिया है। इसका लंबे समय से इतंजार हो रहा था। इसमें नियमों का पालन नहीं करने पर 500 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इस ड्राफ्ट में सिर्फ पर्सनल डेटा (personal data) पर फोकस रखा गया है। नॉन-पर्सनल डेटा को इस ड्राफ्ट बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। इस ड्राफ्ट बिल में एक डेट प्रोटेक्शन रेगुलेटर बनाने का भी प्रस्ताव है।

इस ड्राफ्ट बिल पर सरकार व्यापक विचार-विमर्श चाहती है। उसके बाद इसे अगले बजट सेशन में संसद में पेश करने का प्लान है। इसमें data fiduciary के बारे में कही बातें कही गई हैं। Data fiduciary का मतलब उस कंपनी या संस्था से है, जो यूजर के डेटा का इस्तेमाल करेगी। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि यूजर को अपनी जानकारियों को शेयर करने की सहमति वापस लेने का अधिकार होगा। उसके पास अपनी जानकारियों के इस्तेमाल की इजाजत देने का भी अधिकार होगा।

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