Budget 2023 - इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी-आवाज को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली टैक्स छूट आगे भी जारी रह सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार यह इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली टैक्स छूट को 2 साल तक जारी रखने पर विचार कर रही है। बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार की ओर से मिलने वाली छूट 31 मार्च 2023 पर खत्म हो रही है। जिसे आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है।
अभी EV खरीदने के लिए मिलने वाले लोन पर 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बजट में ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन इन सभी सेक्टरों पर फोकस रह सकता है जिसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत बड़ा कंपोनेंट है। जिसका मतलब साफ है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहती है। जिसके लिए सरकार टैक्स छूट को आगे भी जारी रख सकती है। ये छूट इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 80EEB के तहत मिलती है।
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गौरतलब है कि बजट 2019 में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर लोन के ब्याज पर डिडक्शन देने का प्रस्ताव किया गया था। इसके लिए इनकम टैक्स में नया सेक्शन 80EEB (section 80EEB) पेश किया गया। जिसे वित्तवर्ष 2020-21 से लागू किया गया।
इनकम टैक्स की धारा 80EEB के अंतर्गत यह टैक्स छूट सिर्फ एक बार मिलती है। यानी कोई खरीदारी सिर्फ पहली बार इलेक्ट्रिक कार (electric car) की खरीद पर इस टैक्स छूट का फायदा उठा सकता है। टैक्स छूट उसी खरीदार को मिलेगी जिसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया हो। लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का डिडक्शन मिलता है। टैक्स नियमों के मुताबिक टैक्स डिडक्शन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन अप्रैल 1, 2019 से मार्च 31, 2023 के बीच मंजूर होना चाहिए। यानी, वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से सेक्शन 80EEB के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन का फायदा उठा सकते हैं।