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ट्रंप टैरिफ के बीच सरकार का बड़ा फैसला, कॉटन के इंपोर्ट पर 31 दिसंबर तक नहीं देना होगा टैक्स

केंद्र सरकार ने घरेलू टेक्सटाइल को बड़ी राहत देते हुए कपास यानी कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट को 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट को अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है, जो अभी 30 सितंबर 2025 तक था। सरकार ने गुरुवार 28 अगस्त को इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Aug 28, 2025 पर 10:41 AM
ट्रंप टैरिफ के बीच सरकार का बड़ा फैसला, कॉटन के इंपोर्ट पर 31 दिसंबर तक नहीं देना होगा टैक्स
भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय अमेरिकी टैरिफ की वजह से दबाव झेल रही है।

केंद्र सरकार ने घरेलू टेक्सटाइल को बड़ी राहत देते हुए कपास यानी कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट को 3 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी छूट को अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है, जो अभी 30 सितंबर 2025 तक था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने गुरुवार 28 अगस्त को इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।

सरकार ने पहले 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक कच्चे कॉटन के इंपोर्ट पर सभी कस्टम ड्यूटी को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया था। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों को स्थिर करना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत पहुंचाना था।

केंद्र सरकार के 19 अगस्त के बयान में कहा गया था, "इस फैसले से यार्न, फैब्रिक, परिधान और रेडीमेड गारमेंट्स सहित पूरे टेक्सटाइल वैल्यू चेन में इनपुट लागत कम करने में मदद करेगा। साथ ही निर्माताओं और ग्राहकों दोनों को जरूरी राहत पहुंचाएगा।"

अमेरिकी टैरिफ से पहले से दबाव में टेक्सटाइल इंडस्ट्री

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