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सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर लगाया विंडफॉल टैक्स, शनिवार से होंगे लागू

भारत सरकार ने 15 जुलाई से प्रभावी रूप से घरेलू पेट्रोलियम कच्चे तेल पर windfall tax लगाया है। कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बदलाव शनिवार से लागू होंगे। भारत ने मई में पेट्रोलियम कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4100 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया था

Edited By: Sunil Guptaअपडेटेड Jul 15, 2023 पर 10:41 AM
सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर लगाया विंडफॉल टैक्स, शनिवार से होंगे लागू
पिछले जुलाई में सरकार ने कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसके साथ ही गैसोलीन, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लेवी बढ़ा दी थी

एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार ने 15 जुलाई से प्रभावी रूप से घरेलू पेट्रोलियम कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स (windfall tax ) लगाया है। कच्चे पेट्रोलियम पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (Special Additional Excise Duty (SAED) शून्य से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। देश के वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि बदलाव शनिवार से लागू होंगे। इसमें कहा गया है कि सरकार ने डीजल, पेट्रोल और एविएशन टरबाईन फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स को शून्य पर छोड़ दिया है। भारत ने मई में पेट्रोलियम कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 4,100 रुपये प्रति टन से घटाकर शून्य कर दिया था।

भारत ने पिछले जुलाई में कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। गैसोलीन, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लेवी बढ़ा दी थी। इससे ये उन देशों की बढ़ती संख्या में शामिल हो गया जो ऊर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर कर लगाते हैं। पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन (ATF) के निर्यात पर शुल्क लगाया गया था। जबकि स्थानीय स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर एक विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) लगाया गया था।

आज का संशोधन तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आया है। पिछले दो हफ्ते में तेल की औसत कीमतों के आधार पर हर पखवाड़े कर दरों की समीक्षा की जाती है।

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