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LPG Crisis: क्या एलपीजी गैस बुकिंग के नियम बदल गए हैं? सरकार ने रिफिलिंग में बदलाव की खबरों को किया खारिज

LPG Crisis: सरकार की तरफ से एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार (25 मार्च) को साफ किया कि समय-सीमा पहले की तरह ही लागू है। एक बयान में कहा गया है कि लोग घबराकर या अनावश्यक रूप से LPG बुकिंग करने से बचें

Akhilesh Nath Tripathiअपडेटेड Mar 25, 2026 पर 1:56 PM
LPG Crisis: क्या एलपीजी गैस बुकिंग के नियम बदल गए हैं? सरकार ने रिफिलिंग में बदलाव की खबरों को किया खारिज
LPG Crisis: कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि LPG गैस बुकिंग के नियम बदल दिए गए हैं

LPG Crisis: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार (25 मार्च) को साफ किया कि LPG सिलेंडर रिफिल बुक करने के मौजूदा समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें LPG गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव का दावा किया जा रहा था। एक प्रेस रिलीज में मंत्रालय ने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ पोस्ट में अलग-अलग तरह के कनेक्शनों के लिए रिफिल बुकिंग के नए समय का दावा किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) और गैर-PMUY उपभोक्ता दोनों शामिल हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ये दावे गलत हैं। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ समाचार रिपोर्टें और सोशल मीडिया पोस्ट LPG रिफिल बुकिंग के लिए संशोधित समय-सीमा का दावा कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि ये दावे पूरी तरह से गलत है।

सरकार के अनुसार, दो LPG रिफिल बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिनों का अंतर शहरी इलाकों में और 45 दिनों का अंतर ग्रामीण इलाकों में बना रहेगा, चाहे कनेक्शन किसी भी प्रकार का हो। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा गाइडलाइंस के तहत ये समय-सीमाएं अपरिवर्तित हैं।

सरकार ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिफिल बुकिंग की मौजूदा समय-सीमाएँ अपरिवर्तित हैं। पहले की तरह ही हैं। शहरी इलाकों में 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन, चाहे कनेक्शन किसी भी प्रकार का हो।"

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