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एफटीआईएल के लिए मुश्किलें बढ़ी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफएमसी के फिट एंड प्रॉपर आदेश पर रोक के खिलाफ एफटीआईएल की अर्जी खारिज कर दी है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 18, 2014 पर 9:04 AM
एफटीआईएल के लिए मुश्किलें बढ़ी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफएमसी के फिट एंड प्रॉपर आदेश पर रोक के खिलाफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की अर्जी खारिज कर दी है। दरअसल एनएसईएल मामले के बाद एफएमसी ने फैसला सुनाया था कि एफटीआईएल का कमोडिटी एक्सचेंज के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं है। एफटीआईएल की ये अपील थी कि एफएमसी के इस फैसले के बाद उसको 100 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि हाई कोर्ट के इस फैसले को एफटीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।

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