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सरकार ने एंप्लॉयीज की छुट्टियों के नियम और शर्तों के बारे में 'FAQ' जारी किया, जानिए इसकी मुख्य बातें

FAQ में कहा गया है कि किसी सरकारी एंप्लॉयी को लगातार 5 साल से ज्यादा समय के लिए छुट्टी लेने की इजाजत नहीं होगी। फॉरेन सर्विस को छोड़कर अगर दूसरे किसी सर्विस का एंप्लॉयी लगातार 5 साल से ज्यादा समय के लिए छुट्टी पर रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने सरकारी सर्विस से इस्तीफा दे दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 02, 2022 पर 9:49 AM
सरकार ने एंप्लॉयीज की छुट्टियों के नियम और शर्तों के बारे में 'FAQ' जारी किया, जानिए इसकी मुख्य बातें
सेंट्रल हेल्थ सर्विस (CHS) को छोड़ दूसरे सभी अधिकारियों के लिए स्टडी लीव की अधिकतम सीमा 24 महीने होगी।

सरकार ने एंप्लॉयीज की छुट्टियों से जुड़े नियमों के बारे में विस्तार से बताया है। उसने गुरुवार को 'FAQ' जारी किया। इसमें एंप्लॉयीज की छुट्टियों से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया गया है। इससे छुट्टियों से जुड़े नियम और कानून के बारे में एंप्लॉयीज को किसी तरह का कनफ्यूजन नहीं रह जाएगा।

एफएक्यू ( frequently asked questions) में अलग-अलग कैटेगरी के एंप्लॉयीज के एनटलटाइलमेंट, लीव ट्रैवल कनसेशन के साथ लीव इनकैशमेंट, अर्न्ड लीव का इनकैशमेंट, स्टडी लीव, पैटरनिटी लीव जैसे मसलों से जुड़े सवालों के जवाब शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 साल से ज्यादा समय के लिए छुट्टी लेने की इजाजत नहीं होगी। फॉरेन सर्विस को छोड़कर अगर दूसरे किसी सर्विस का एंप्लॉयी लगातार 5 साल से ज्यादा समय के लिए छुट्टी पर रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने सरकारी सर्विस से इस्तीफा दे दिया है।

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