कर्नाटक हाईकोर्ट से विजय माल्या को एक और झटका लगा है, कोर्ट ने यूबी ग्रुप की पैरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रुवरीज होल्डिंग लिमिटेड पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कर्ज वसूलने के लिए कंपनी की संपत्ति बेचने का भी आदेश दिया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट से विजय माल्या को एक और झटका लगा है, कोर्ट ने यूबी ग्रुप की पैरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रुवरीज होल्डिंग लिमिटेड पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कर्ज वसूलने के लिए कंपनी की संपत्ति बेचने का भी आदेश दिया है।
बता दें कि किंगफिशर के कर्जदारों ने बकाया नहीं चुकाने पर कंपनी के खिलाफ 2012 में केस दर्ज कराया था। कंपनी के बड़े कर्जदारों में एसबीआई और बीएनपी परिबा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कंपनी में विजय माल्या की 52 प्रतिशत हिस्सेदारी है। कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ भी वारंट जारी किया था।
हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।