इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए कई फॉर्म हैं। आपकी जैसी आय है, वैसे ही फॉर्म हैं। यानी हर एक फॉर्म को खास मकसद से तैयार किया जाता है।
आज हम आपको फॉर्म 15G और फॉर्म 15H के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं...
अगर आपने बैंक फिक्स डिपोजिट, Recuring deposite (आवर्ती जमा) और कॉरपोरेट जमा जैसे कुछ जगहों पर निवेश किया तो आपको उससे मिलने वाली ब्याज पर टैक्स देना होता है। यदि आपकी इन्ट्रेस्ट इनकम एक फिस्कल ईयर में 10,000 रुपये से ज्यादा है तो बैंक या डाक घर टीडीएस काट लेंगे। सीनियर सीटीजंस क लिए यह लिमिट 50,000 रुपये सालाना है। बैंक आपके इन्ट्रेस्ट पर टीडीएस काटता है, भले आपकी इनकम टैक्सबल न हो। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H के जरिए बैंक से टीडीएस नहीं काटने का अनुरोध करते हैं तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह फॉर्म एक वित्त वर्ष के लिए मान्य होता है। यानी इस फॉर्म को आपको हर साल भरना होगा। जिस साल आपकी इंट्रेस्ट इनकम ऊपर बताए गए लिमिट में हो।
आपको बता दें कि फॉर्म 15G 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है और फॉर्म 15H 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है।
जानिए फॉर्म 15G कैसे करें डाउनलोड:-
फॉर्म 15G डाइनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसमें इनकम टैक्स फॉर्म्स के डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड फॉर्म 15Gऑनलाइन पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें। फॉर्म को आप बैंक से भी ले सकते हैं। इस फॉर्म को भरकर आपको बैंक में जमा करना होगा।
याद रखें कि टीडीएस का बोझ कम करने के लिए हर बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में आपको इस फॉर्म को जमा करना होगा। बैंक फॉर्म को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मुहैया कराते हैं।
जानिए फॉर्म 15H कैसे करें डाउनलोड:-
फॉर्म 15H डाइनलोड करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in की वेबसाइट पर विजिट करना होगा। उसमें इनकम टैक्स फॉर्म्स के अंतर्गत डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड फॉर्म 15H पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें। इस फॉर्म को आप बैंक से ले सकते हैं। फॉर्म को भरकर आपको बैंक में जमा करना होगा या इसे आप सीधे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए है।
