Get App

जेएसपीएल को अदालत से राहत नहीं

कोर्ट ने तारा ब्लॉक के लिए जिंदल की बोली रद्द रखने का फैसला सुनाया है।

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 09, 2017 पर 3:31 PM
जेएसपीएल को अदालत से राहत नहीं

जेएसपीएल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने तारा ब्लॉक के लिए जिंदल की बोली रद्द रखने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा गारे पाल्मा की बोली भी खारिज रखने का फैसले दिया है। कोर्ट ने कहा है वो सरकार को फैसले में दखल नहीं दे सकता। आपको बता दें कि सरकार ने 3 ब्लॉक की बोली खारिज की थी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें