बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस (SIFL) और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस (SEFL) के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ SREI ग्रुप की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका में दोनों कंपनियों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को शुरू करने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।
