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UP News: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की फिर बनेगी सूची, अभी जिन्हें मिली है नियुक्ति, उनके लिए कोर्ट का ये है आदेश

UP 69000 Assistant Teachers Recruitment Case: करीब पांच साल पहले वर्ष 2019 में 69 हजार सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती निकली थी। इसके तहत जिन शिक्षकों की भर्ती हुई थी, अब उनकी नौकरी पर तलवार लटक रही है। इसकी वजह ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के मुताबिक राज्य सरकार को अब इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फिर से सूची तैयार करनी है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Aug 17, 2024 पर 12:44 PM
UP News: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की फिर बनेगी सूची, अभी जिन्हें मिली है नियुक्ति, उनके लिए कोर्ट का ये है आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि नई सूची बेसिक शिक्षा नियमावली, 1981 और 1994 के रिजर्वेशन एक्ट के तहत बनाई जाए।

UP News: करीब पांच साल पहले वर्ष 2019 में यूपी में 60 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अब नई चयन सूची बनेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नई सूची जारी करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के फैसले में 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 को जारी चयन सूची को रद्द कर दिया गया है और सरकार को नियमानुसार तीन महीने के भीतर नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले ने उन शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है, जिनकी पहले की सूचियों के आधार पर नियुक्ति हुई थी।

'आरक्षण नीति' के चलते ही फिर सूची बनाने का आदेश

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस ब्रिजराज सिंह ने अशोक यादव और अन्य उम्मीदवारों की तरफ से दायर 90 विशेष अपीलों की सुनवाई के दौरान 69 हजार शिक्षकों की भर्ती में सूची रद्द करने का फैसला सुनाया। इन अपीलों में 13 मार्च 2023 की सिंगल जज के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका के मुताबिक जो सूची पहले तैयार की गई थी, उसमें गलत तरीके से आरक्षण कोटे का नियम लगाया गया था। अब इस मामले में लखनऊ बेंच ने नई सूची बनाने का आदेश दिया है।

अब किस आरक्षण नीति से बनेगी सूची?

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