Article 370 Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि जितनी जल्दी हो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए।
