Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा माफिया से नेता बने अतीक अहमद का बेटा असद अहमद (Atiq Ahmed Son Asad) को यूपी पुलिस (UP Police) ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि असद पर आरोप था कि वह उन शूटरों में शामिल था, जिन्होंने उमेश पाल पर फायरिंग की थी। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने असद पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित किया था। असद के साथ शूटर गुलाम का भी एनकाउंटर किया गया है। गुलाम पर भी पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस दोनों को कई दिनों से तलाश कर रही थी।
बता दें कि इस बीच यूपी पुलिस का एक दल उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में कुख्यात माफिया अतीक को गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल से लेकर प्रयागराज लेकर आई है। एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसके भाई अशरफ को आज प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ यूपी STF को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
एक बयान में कहा गया है कि झांसी में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल की अगुवाई में पांच लाख के इनामी असद और मोहम्मद गुलाम को ढेर कर दिया गया है। दोनों शूटरों के पास से यूपी पुलिस को विदेशी हथियार मिला है।
यूपी STF ने अपने बयान में कहा, "अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था।"
अतीक को कोर्ट में किया गया पेश
माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद तथा उसके भाई अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में गुरुवार को प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अतीक और अशरफ को सुबह 11 बजकर 10 मिनट के आसपास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम की अदालत में पेश किया गया।
उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए अतीक को जहां गुजरात की उच्च सुरक्षा वाली साबरमती सेंट्रल जेल से प्रयागराज लाया गया। वहीं, उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली की एक जेल से सड़क मार्ग के जरिए प्रयागराज लाया गया।
2005 में बहुजन समाज पार्टी (BSP) के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्ड की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर 25 फरवरी को अतीक, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, साथी गुड्डू मुस्लिम एवं गुलाम तथा 9 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।