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इंपोर्ट-एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत, 30 जून तक बिना BOND भरे कर सकेंगे आयात-निर्यात

CBIC के इस फैसले से कारोबारी जून के अंत तक बिना बॉन्ड जमा किए विदेशों से सामान आयात कर सकेंगे और विदेश सामान निर्यात कर सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड May 09, 2021 पर 4:19 PM
इंपोर्ट-एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत, 30 जून तक बिना BOND भरे कर सकेंगे आयात-निर्यात

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विदेश से उत्पादों का आयात और निर्यात करने वाले बिजनेस को बड़ी राहत दी है। CBIC ने इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे कारोबारियों को 30 जून 2021 तक कस्टम अथॉरिटीज के पास बिना बॉन्ड (Bond) भरे कारोबार करने की इजाजत दी है।

CBIC के इस फैसले से कारोबारी अब जून अंत तक बिना बॉन्ड जमा किए विदेशों से सामान आयात कर सकेंगे और विदेश सामान निर्यात कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड (EXIM) पर कोई असर नहीं पड़े, जरूरी सामानों के आयात-निर्यात में कोई देरी या रुकावट नहीं हो, इसके लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

CBIC के सर्कुलर के मुताबिक, 30 जून तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारियों को Bond के बदले कस्टम अथॉरिटीज के पास सिर्फ एक अंडरटेकिंग देना होगा। उम्मीद है कि CBIC के द्वारा दी गई इस राहत से भारत के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में बढ़ोतरी होगी और कारोबारी गतिविधियां को महामारी के दौरान भी तेजी से जारी रखने में मदद मिलेगी।

CBIC ने कहा कि कस्टम क्लीयरेंस के कुछ मामलों में कारोबारियों ने बांड्स के बदले अंडरटेकिंग स्वीकार करने के का अनुरोध किया था। यह मांग देश के कई हिस्सों में लगाए गए लॉकडाउन चलते कारोबारियों ने किया था, क्योंकि कोरोना के कारण लगाए गए प्रतिबंधों से उन्हें बिजनेस करने में कठिनाई हो रही थी।

इसे देखते हुए CBIC ने गुड्स का कस्टम क्लीयरेंस जल्द करने के साथ कस्टम कंट्रोल और कारोबार करने की सहूलियत के बीच संतुलन बनाने के लिए बॉन्ड सबमिट करने के नियम में ढील दी है। हालांकि, कारोबारियों को 15 जुलाई 2021 तक इस अंडरटेकिंग को पूरा करना होगा।

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