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यौन शोषण मामले में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को मिली 20 दिन की पैरोल, कोर्ट ने दिया आदेश

राजस्थान हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम को राहत देते हुए नियमित पैरोल देने का आदेश दिया। फिलहाल वह जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि वह करीब 13 साल से जेल में हैं और पहले मिली अस्थायी रिहाई के दौरान उनके खिलाफ किसी नियम के उल्लंघन की शिकायत सामने नहीं आई

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 04, 2026 पर 10:25 PM
यौन शोषण मामले में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को मिली 20 दिन की पैरोल, कोर्ट ने दिया आदेश
राजस्थान हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को 20 दिनों की पैरोल देने का आदेश दिया है

राजस्थान हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को 20 दिनों की पैरोल देने का आदेश दिया है। 85 वर्षीय आसाराम को वर्ष 2013 में एक नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब अदालत के आदेश के अनुसार उन्हें तय अवधि के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा।

कोर्ट ने दिया ये आदेश

अदालत ने पैरोल देने का फैसला करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया कि आसाराम लंबे समय से जेल में हैं और पहले मिली अंतरिम रिहाई के दौरान उनका आचरण संतोषजनक रहा। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, कानूनी कार्रवाई से बचने की कोशिश की, किसी गवाह को प्रभावित किया या उनकी वजह से कानून-व्यवस्था की कोई समस्या पैदा हुई। राजस्थान हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने आसाराम को राहत देते हुए नियमित पैरोल देने का आदेश दिया। फिलहाल वह जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी माना कि वह करीब 13 साल से जेल में हैं और पहले मिली अस्थायी रिहाई के दौरान उनके खिलाफ किसी नियम के उल्लंघन की शिकायत सामने नहीं आई।

13 साल से जेल में बंद हैं आसाराम

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