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CDS की नियुक्ती के नियमों में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव, अब इस पोस्ट के अधिकारियों को भी मिल सकते है मौका, 6 महीनों से खाली है पद

इस नए नियम के बाद सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुखों के साथ शीर्ष पद के लिए अधिकारियों के नाम पर विचार किया जा सकता है। इस बदलाव का मकसद उस चयन प्रक्रिया का विस्तार करना है, जिसके तहत CDS की नियुक्ती होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 07, 2022 पर 8:07 PM
CDS की नियुक्ती के नियमों में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव, अब इस पोस्ट के अधिकारियों को भी मिल सकते है मौका, 6 महीनों से खाली है पद
CDS की नियुक्ती के नियमों में केंद्र ने किया बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने चीफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ती के नियमों कुछ बदलाव किए हैं। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 62 साल से कम उम्र का कोई भी सेवारत (serving) या सेवानिवृत्त (Retired) लेफ्टिनेंट जनरल (Lt General), एयर मार्शल (Air Marshal) और वाइस एडमिरल (Vice Admiral) चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होंगे।

इस नए नियम के बाद सेना, नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुखों के साथ शीर्ष पद के लिए अधिकारियों के नाम पर विचार किया जा सकता है। इस बदलाव का मकसद उस चयन प्रक्रिया का विस्तार करना है, जिसके तहत CDS की नियुक्ती होती है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद से खाली पड़ा है।

सरकार ने किसी भी सेव दे रहे या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या वाइस एडमिरल को CDS के रूप में नियुक्त करने के लिए प्रावधान करने के लिए वायु सेना अधिनियम, सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम के रूप में सोमवार को अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी किया है।

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