केंद्र सरकार (Centre Government) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जम्मू-कश्मीर (Elections in Jammu And Kashmir) में अब कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन फैसला चुनाव आयोग और राज्य चुनाव पैनल को लेना है। केंद्र का ये बयान आर्टिकल 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया है। केंद्र ने पहले तर्क दिया था कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 'स्थायी व्यवस्था' नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जम्मू-कश्मीर चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहला पंचायत स्तर पर, दूसरा नगरपालिका और फिर विधानसभा का चुनाव होगा। केंद्र ने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई सटीक समयसीमा नहीं दे सकती। साथ ही यह स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी होगा।
