सिटी सहकारी बैंक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार को शिवसेना नेता और पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके घर पर छापेमारी करने और पूछताछ के लिए तलब करने के बाद अडसुल ने पहले गिरफ्तारी के डर से उच्च न्यायालय का रुख किया था।
उन्होंने ईडी के समन को रद्द करने की भी मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें निचली अदालत में अपील करने की भी अनुमति दी गई थी। तदनुसार, अडसुल ने एक विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।
विशेष अदालत ने सोमवार को उनकी अर्जी पर फैसला सुनाते हुए अडसुल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। बैंक के पूर्व चेयरमैन अडसुल पर बैंक से 980 करोड़ रुपये के गबन का आरोप है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर ईडी मामले की जांच कर रही है।