सिटी सहकारी बैंक वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक विशेष अदालत ने सोमवार को शिवसेना नेता और पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके घर पर छापेमारी करने और पूछताछ के लिए तलब करने के बाद अडसुल ने पहले गिरफ्तारी के डर से उच्च न्यायालय का रुख किया था।
